ऐसे तोहफे के बारे में सुना है जो खुशियों की जगह मातम परोस दे? छत्तीसगढ़ के कबीरधाम (कवर्धा) जिले से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। एकतरफा प्यार में पागल एक शख्स ने अपनी प्रेमिका की शादी में तबाही का ऐसा सामान भेजा, जिसने हंसते-खेलते परिवार को पलभर में उजाड़ दिया। अदालत ने इस सनसनीखेज मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा दी है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खौफनाक दास्तान।
एकतरफा प्यार और सनक की इंतहा
यह पूरा मामला अप्रैल 2023 का है। कबीरधाम जिले के रेंगाखार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चमारी गांव में एक शादी समारोह चल रहा था। 31 मार्च 2023 को हेमेंद्र मेरावी की शादी हुई थी। इस शादी से एक शख्स अंदर ही अंदर सुलग रहा था, और उसका नाम था- सरजू मरकाम (33 वर्ष)।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सरजू उस युवती से एकतरफा प्रेम करता था जिससे हेमेंद्र की शादी हुई थी। युवती ने सरजू के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और हेमेंद्र को अपना जीवनसाथी चुन लिया था। इस बात से बौखलाए सरजू ने खौफनाक साजिश रची। शादी के बाद उसने कथित तौर पर हेमेंद्र से फोन पर बात भी की थी, जिसके दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ था। यहीं से सरजू ने दूल्हे से बदला लेने का खूनी प्लान तैयार किया।
होम थिएटर बना 'मौत का पैकेट'
बदले की आग में जल रहे सरजू ने बेहद शातिर तरीके से मौत का सामान तैयार किया। उसने मध्य प्रदेश के बालाघाट से एक नया होम थिएटर खरीदा। चूंकि आरोपी को विस्फोटक पदार्थों को संभालने का पहले से थोड़ा अनुभव था, इसलिए उसने अपनी इस कला का इस्तेमाल एक मासूम की जान लेने के लिए किया।
आरोपी ने होम थिएटर के अंदर खतरनाक बारूद, अमोनियम नाइट्रेट और पेट्रोल का इस्तेमाल कर एक शक्तिशाली विस्फोटक (Improvised Explosive Device) छिपा दिया। इसके बाद वह मोटरसाइकिल पर सवार होकर चुपचाप शादी समारोह में पहुंचा और उस 'मौत के तोहफे' को घर के आंगन में छोड़कर फरार हो गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सुंदर सा दिखने वाला गिफ्ट उनके लिए यमराज साबित होने वाला है।
जब चालू किया गया होम थिएटर, तब हुआ भयानक धमाका
तारीख 3 अप्रैल 2023। शादी की रस्में और मेहमानों की आवाजाही के बीच दूल्हे हेमेंद्र मेरावी और उसके भाई राजकुमार मेरावी ने उस होम थिएटर को चालू करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने उसे बिजली के सॉकेट में लगाकर ऑन किया, एक जोरदार और भयानक धमाका हुआ।
धमाका इतना भीषण था कि सुनने वालों के कान के पर्दे फट जाएं। इस विस्फेट में दूल्हे हेमेंद्र मेरावी और उसके भाई राजकुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में पांच अन्य लोग, जिनमें एक मासूम नाबालिग भी शामिल था, गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस कमरे या आंगन में यह हुआ, वहां की छत और दीवारों के परखच्चे उड़ गए।
पुलिस की तगड़ी जांच और पुख्ता सबूत
इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती था। लेकिन कबीरधाम पुलिस ने तकनीकी और पारंपरिक जांच का बेहतरीन नमूना पेश किया।
- कॉल रिकॉर्ड (CDR): पुलिस ने दूल्हे और संदेहास्पद नंबरों की कॉल डिटेल निकाली, जिससे सरजू तक पहुंचने में मदद मिली।
- सीसीटीवी फुटेज: आसपास के रास्तों के सीसीटीवी खंगाले गए जिसमें आरोपी की बाइक और उसकी गतिविधियां कैद हुई थीं।
- गवाहों के बयान: चश्मदीदों और दुकानदारों के बयानों को आधार बनाकर पुलिस ने कड़ियों को जोड़ा।
इन सभी पुख्ता सबूतों के आधार पर पुलिस ने सरजू मरकाम को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कोर्ट में मजबूत चार्जशीट पेश की।
अदालत का ऐतिहासिक फैसला: उम्रकैद
मामले की सुनवाई कबीरधाम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गितेश कुमार कौशिक की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने सरजू मरकाम को दोषी करार दिया। 14 अगस्त को सुनाए गए इस फैसले में अदालत ने आरोपी को हत्या, हत्या के प्रयास और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (Explosive Substances Act) की गंभीर धाराओं के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई।
इस फैसले के बाद भले ही पीड़ित परिवार को अपने दोनों बेटे वापस न मिल सकें, लेकिन न्याय की इस जीत ने समाज में एक कड़ा संदेश जरूर दिया है कि नफरत और सनक का अंजाम हमेशा सलाखों के पीछे ही होता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1: कबीरधाम गिफ्ट बम ब्लास्ट की घटना कब हुई थी?
Ans: यह घटना 3 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के रेंगाखार थाना क्षेत्र के चमारी गांव में हुई थी, जब शादी में मिले गिफ्ट को खोला गया था।
Q2: आरोपी सरजू मरकाम ने गिफ्ट में क्या छिपाया था?
Ans: आरोपी ने एक होम थिएटर के अंदर बारूद, अमोनियम नाइट्रेट और पेट्रोल से बना विस्फोटक छिपाकर दूल्हे को दिया था।
Q3: अदालत ने आरोपी को क्या सजा सुनाई है?
Ans: कबीरधाम की अतिरिक्त सत्र अदालत ने आरोपी सरजू मरकाम को भारतीय दंड संहिता की धाराओं और विस्फोटक अधिनियम के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है।