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लिव-इन में भी मिलेगी 498A की सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या बदलेगा?

लिव-इन में भी मिलेगी 498A की सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या बदलेगा?

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी वैवाहिक क्रूरता के मामलों में आईपीसी की धारा 498ए (अब भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 85) के तहत कानूनी सुरक्षा मिल सकती है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर लंबे समय से बहस चल रही थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बेहद महत्वपूर्ण और स्पष्ट टिप्पणी की है, जो देश के लाखों युवाओं और कानूनी विशेषज्ञों का ध्यान खींच रही है।

अदालत ने साफ किया है कि लिव-इन संबंधों को भी इसके दायरे में लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ बेहद कड़ी शर्तें पूरी करनी होंगी। आइए जानते हैं कि इस फैसले के कानूनी मायने क्या हैं और इसका आम जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा।

क्या है वैवाहिक क्रूरता और 498A का दायरा?

मूल रूप से, धारा 498A पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ की जाने वाली क्रूरता को दंडनीय अपराध बनाती है। कानून के तहत क्रूरता को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है:

  • शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना: महिला पर दहेज के लिए दबाव बनाना या उसे शारीरिक-मानसिक रूप से तोड़ना।
  • खतरनाक व्यवहार: ऐसा कोई भी कृत्य जिससे महिला को गंभीर चोट पहुंचे या वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए।

लेकिन पेंच तब फंसता है जब मामला 'वैध शादी' का न हो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक ऐसा ही मामला आया था जिसमें आरोपी ने अपनी पहली शादी छुपाकर दूसरी महिला के साथ रहना शुरू कर दिया था। छह साल बाद जब महिला ने प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई, तो आरोपी ने दलील दी कि चूँकि उनका रिश्ता कानूनी रूप से 'वैध विवाह' नहीं था, इसलिए धारा 498ए लागू नहीं होती।

कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला और विवाद

इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा और दूरगामी फैसला सुनाते हुए माना कि धारा 498ए लागू करने के लिए 'वैध विवाह' होना ही एकमात्र अनिवार्य शर्त नहीं है। अदालत ने कहा कि इसमें शून्य विवाह (जैसे बहुपत्नी प्रथा, दबाव में की गई शादी) और 'शादी जैसे रिश्ते' भी शामिल होने चाहिए।

हाईकोर्ट का तर्क था कि कोई भी पुरुष अपनी ही धोखाधड़ी और गलतियों का फायदा उठाकर कानून से बच नहीं सकता कि उसने पहले अवैध रिश्ता बनाया और फिर महिला पर जुल्म ढाए। हालांकि, इस पर केंद्र सरकार और आरोपियों ने आपत्ति जताई थी कि 'पति' की परिभाषा में केवल वैध रूप से विवाहित पुरुष ही आना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की नई शर्त: क्या महिलाओं की राह होगी कठिन?

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'वैवाहिक क्रूरता' से सुरक्षा का लाभ उन महिलाओं को भी मिल सकता है जो 'शादी जैसे रिश्तों' यानी लिव-इन में रह रही हैं। इसका मतलब है कि अब लिव-इन में रहने वाली महिलाओं को केवल सिविल राहत ही नहीं, बल्कि क्रूरता साबित होने पर दंडात्मक (Criminal) राहत भी मिल सकती है।

लेकिन यहीं पर अदालत ने एक बहुत बड़ी शर्त जोड़ दी है, जो महिलाओं के लिए कानूनी लड़ाई को थोड़ा पेचीदा बना सकती है। कोर्ट के अनुसार, 498ए के तहत सुरक्षा पाने के लिए महिला को अदालत में दो बातें साबित करनी होंगी:

  1. उनका संबंध पूरी तरह से 'शादी जैसा' था।
  2. उनका रिश्ता सिर्फ कैजुअल नहीं, बल्कि **'शादी करने के इरादे'** से शुरू हुआ था।

'शादी का इरादा' साबित करना क्यों है चुनौती?

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि 'शादी का इरादा' (Intent to Marry) साबित करना हर बार आसान नहीं होगा। अदालतें इसके सबूत के तौर पर कई चीजें देख सकती हैं—जैसे साथ रहने की अवधि, एक ही घर चलाना, वित्तीय संसाधन मिलाना, शारीरिक संबंध, बच्चों की परवरिश और समाज के सामने खुद को पति-पत्नी के रूप में पेश करना।

चूँकि 'कैजुअल लिव-इन संबंधों' को इस सुरक्षा से बाहर रखा गया है, इसलिए कई बार यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा रिश्ता सीरियस था और कौन सा कैजुअल। ऐसे में, यह नई शर्त महिला शिकायतकर्ताओं के लिए एक बड़ी कानूनी अड़चन भी साबित हो सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1: क्या हर लिव-इन रिलेशनशिप में धारा 498A लागू होती है?

उत्तर: नहीं। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के अनुसार, यह केवल उन्हीं लिव-इन संबंधों पर लागू हो सकता है जहाँ दोनों पक्षों का इरादा शादी करने का था और वे समाज में पति-पत्नी की तरह रह रहे थे। कैजुअल रिश्तों में यह लागू नहीं होता।

Q2: क्या अवैध या धोखे से की गई शादी में भी यह कानून काम करता है?

उत्तर: हाँ, कर्नाटक हाईकोर्ट और अदालतों के पुराने रुख के मुताबिक, पुरुष अपनी ही धोखाधड़ी का फायदा उठाकर कानून से नहीं बच सकता। यदि रिश्ता शादी जैसा था, तो क्रूरता के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है।

Q3: लिव-इन में क्रूरता साबित करने के लिए किन सबूतों की जरूरत होती है?

उत्तर: अदालतें साथ रहने की अवधि, फाइनेंशियल शेयरिंग, सोशल प्रेजेंस (समाज में कैसे रहते थे) और क्या कपल ने परिवार या समाज के सामने शादी जैसा माहौल बनाया था, इन सभी बातों का आकलन करती हैं।

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रिपोर्टर: Gunja Pandey

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