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IRCTC के पूर्व अधिकारी को 3 साल की जेल, 1.44 करोड़ की संपत्ति बनी जी का जंजाल

IRCTC के पूर्व अधिकारी को 3 साल की जेल, 1.44 करोड़ की संपत्ति बनी जी का जंजाल

भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में चल रही सख्त कानूनी कार्रवाई के तहत लखनऊ से एक बड़ा मामला सामने आया है। लखनऊ की एक विशेष CBI अदालत ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति (DA) के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी अधिकारी को 3 साल की कैद और भारी-भरकम जुर्माने की सजा सुनाई है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।

क्या है पूरा मामला? जानिए 2009 के उस ट्रैप की कहानी

यह पूरा कानूनी शिकंजा साल 2009 के एक बड़े एक्शन से कसा था। सीबीआई के रिकॉर्ड के मुताबिक, 31 अक्टूबर 2009 को एक ट्रैप ऑपरेशन चलाया गया था। इस दौरान IRCTC के लखनऊ रीजनल ऑफिस के तत्कालीन चीफ रीजनल मैनेजर कृष्ण मोहन त्रिपाठी को कथित तौर पर 70,000 रुपये की अवैध रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया था।

जब इस रिश्वत कांड की परतें उघड़ीं, तो जांच एजेंसी ने उनकी संपत्तियों की भी गहराई से पड़ताल शुरू कर दी। जांच में जो आंकड़े सामने आए, उन्होंने खुद जांच अधिकारियों को चौंका दिया।

1.44 करोड़ रुपये की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा

सीबीआई ने इस मामले में आगे बढ़ते हुए 24 फरवरी 2010 को आय से अधिक संपत्ति का एक नया केस दर्ज किया। लंबी जांच-पड़ताल के बाद 13 दिसंबर 2011 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई।

  • अवैध संपत्ति का कुल आंकड़ा: मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि आरोपी के पास करीब 1.44 करोड़ रुपये की संपत्ति थी, जो उनकी वैध आय से बहुत ज्यादा थी।
  • प्रतिशत के हिसाब से बढ़ोतरी: यह संपत्ति उनकी कुल ज्ञात आय से 102.53 प्रतिशत अधिक पाई गई थी।
  • अदालत का फैसला: तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों की समीक्षा करने के बाद, लखनऊ CBI कोर्ट ने अंततः कृष्ण मोहन त्रिपाठी को दोषी माना और उन्हें 3 साल की जेल के साथ 14.75 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।

भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार शिकंजा कस रही CBI

सरकारी महकमों में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ यह कोई पहली कार्रवाई नहीं है। हाल के वर्षों में केंद्रीय जांच एजेंसी ने ऐसे मामलों में अपनी रफ्तार तेज की है। पिछले साल अहमदाबाद में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां ESIC के पूर्व इंस्पेक्टर को अपनी आय से 314 प्रतिशत अधिक संपत्ति रखने के आरोप में 3 साल की कठोर कैद और 20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कड़े अदालती फैसले सरकारी सेवा में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए बेहद जरूरी हैं। कानून की नजर से कोई भी कानून तोड़ने वाला बच नहीं सकता, भले ही मामला सालों पुराना क्यों न हो।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1: IRCTC के किस अधिकारी को सजा सुनाई गई है?

Ans: लखनऊ CBI अदालत ने IRCTC के लखनऊ क्षेत्र के तत्कालीन चीफ रीजनल मैनेजर कृष्ण मोहन त्रिपाठी को दोषी ठहराया है।

Q2: यह मामला कितने साल पुराना है?

Ans: यह मामला साल 2009 के एक ट्रैप ऑपरेशन और उसके बाद 2010 में दर्ज किए गए आय से अधिक संपत्ति के केस से जुड़ा हुआ है।

Q3: अदालत ने आरोपी पर कितना जुर्माना लगाया है?

Ans: अदालत ने 3 साल की जेल की सजा के साथ-साथ दोषी पर 14.75 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

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रिपोर्टर: Kavya Tripathi

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